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Three New criminal laws : देश में तीन नये आपराधिक क़ानून 1 जुलाई से लागू

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New criminal laws : तीन आपराधिक क़ानून को आज यानी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू कर दिया गया ! यह क़ानून पुराने क़ानून भारतीय दंड सहींता (IPC) 1860 , आपराधिक प्रक्रिया सहींता (CRPC) 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलकर , भारतीय न्याय सहींता( BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा सहींता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया ।

Three New criminal laws : देश में तीन नये आपराधिक क़ानून 1 जुलाई से लागू

Three New criminal laws : के फ़ायदे

॰नये क़ानून के तहत पहली बार e-FIR कों लाया गया है ।
॰यौन – उत्पीड़न के केश में बयान के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी सबूत माना जाएगा ।
॰ सर्च और ज़ब्ती के वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूरी होगा ।
॰ आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ़्रेन्सिक के जड़िये होगा ।
॰ सप्ते भर में अदालत का फ़ैसला ऑनलाइन मिलेगा ।

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यह तीन क़ानून संसद में 2023 में पारित किए गए थे
जोकि इस तरह है क़ानून के बदलाव के बाद आज 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में लागू किया गया देश के सभी थाना अध्यक्षों के द्वारा तीनों कानून से संबंधित जानकारी जनप्रतिनिधि समाज सेवी आम नागरिकों को दी गई ।इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया के द्वारा भी जागरूक किया गया इसी कड़ी में बिहार के समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर थाना के थाना अध्यक्ष प्रभारी हंसराज राम के द्वारा थाना क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि मुखिया गण समाजसेवी एवं आम नागरिकों को मीडिया को भी जानकारी दी गई ।जानकारी समापन के बाद ,राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया मौके पर हंसराज राम, रमेश कुमार , एस एन सिंह,मुखिया नटवर कुमार, मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह ,पूर्व मुखिया वीरेंद्र प्रसाद ,मुखिया प्रतिनिधि रामचंद्र सिंह सरपंच गणेश प्रसाद सिंह समिति गुंजन कुमार प्रदीप कुमार सरवन कुमार राजेश कुमार पुलिस बल के सभी पुरुष एवं महिला बल, एवं अन्य सभी

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