संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद क्या बोलें राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है।क्यों हुई संसद की सदस्यता खत्मअप्रैल 2019 में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज कराया था। यह केस राहुल के 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान देने पे हुआ था। उन्होंने कहा था- “सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।” इस मानहानि के केस में सूरत कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12.30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसमे उनको 27 मिनट के बाद जमानत मिल गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में यह आदेश दिया था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिया जाता है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाएगा।राहुल ने फैसले के करीब 3 घंटे बाद ट्वीट कर लिखा, ‘मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं।’
https://twitter.com/RahulGandhi/status/1639234957305315331?t=TZIicu7c04Ovxey26o4L5Q&s=08